जो टैक्स पेयर NPS पर निवेश कर रहा हो, उसे आयकर की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स लाभ मिलता है. बेसिक पे के रूप में मिलने वाली सैलरी में 10% छूट मिलती है
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं जा रही है तो आप टैक्स लाइबिलिटी पर 12,500 रुपये तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं.
आयकर कानून की कई धाराएं ऐसी हैं जो लोगों के टैक्स का बोझ हलका कर सकती हैं. आप कई माध्यमों में निवेश करके टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं.
Income tax- NPS सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की निवेश स्कीम है.